PL LEAVE क्या होती हैं? इससे सम्बंधित 14 आदेश ।

दोस्तों सरकारी नौकरी में PL LEAVE का बड़ा महत्त्व है। आज हम PL LEAVE के बारे विस्तार से जानते हैं।

PL का फुल फॉर्म होता है- privilege leave ,

हिन्दी मे- उपार्जित अवकाश।

हम यह भी जानेंगे कि कोनसे आदेश क्रमांक के तहत PL LEAVE में क्या क्या बदलाव हुए हैं। और किस किस कार्य के लिए, कब- कब PL स्वीकृत की गई थी।

चलिए शुरु करते हैं।

Table of Contents

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PL leave

1 साल में कितनी PL LEAVE मिलती है ?? ⬇️

राजस्थान सेवा नियम 57 के अनुसार कर्तव्य सम्पादन से अवकाश अर्जित होते हैं। शिक्षकों को एक कलैण्डर वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश मिलते हैं। ग्रीष्मावकाश में बीएलओ व अन्य कार्य करने पर अतिरिक्त (अधिकतम 15) उपार्जित अवकाश मिलते हैं। अर्थात्
एक वर्ष में 30 पीएल ही खाते में जुड़ सकते हैं।

नौकरी में कितने PL LEAVE इकट्ठे कर सकतें हैं??

यदि आपने उपभोग नहीं की हैं तो प्रतिवर्ष के अर्जित करतें हुए आप अधिकतम 300 तक उपार्जित अवकाश जोड़े रख सकते हैं।

इसके बाद आप इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। या यूं कहे की आप 300 पी एल तक ही payment उठा सकते हैं। इसके बाद मिलनें वाली पी एल को आप as a leave काम मे ले सकते हैं।

क्या नवनियुक्त शिक्षकों को पी एल का लाभ मिलता हैं?

नहीं । नव नियुक्ति पर प्रोबेशन में उपार्जित अवकाश के ये लाभ नहीं मिलते है। सफलता पूर्वक प्राबेशन पूर्ण करने पर स्थाईकरण के
दिन से ये लाभ मिलने शुरू होते हैं।

PL LEAVE एक नजर में।

आइए देखतें हैं पुराने समय से ही पी एल लीव मे क्या क्या बदलाव हुए हैं।

पहलें गणतंत्र, स्वतंत्र दिवस के पी एल लीव मिलते थे।


शिक्षकों को 26 जनवरी,15 अगस्त,2 अक्टूबर गांधी जयन्ति के दिन विद्यालय जाने के बदले 3 उपार्जित अवकाश का लाभ देय था। अब नही मिलते।

फिर 1985 में बढ़कर 15 पी एल की (8+7)

शिक्षकों को फिर उसे बढ़ाकर 15 उपार्जित अवकाश मिलने प्रारम्भ हुऐ। यह लाभ 1.1.1985 से 31.12.1993 तक रहा। राज्य सरकार
के आदेश क्रमांक:- (एफ)1(49) जी.आर-2/82 जयपुर दिनांक 23.1.85 द्वारा कुल 15 उपार्जित अवकाश शिक्षकों को स्वीकृत हुए
परन्तु 8 कैजुअल तथा 7 नॉन कैजुअल वर्णित की गई।

1994 से 15 PL LEAVE केजुअल रूप मे मिलतीं हैं।


शिक्षकों को 1.1.94 से पूरी 15 पी.एल. कैजुअल के रूप में स्वीकृत हुई। जिसका आदेश क्रमांक:- एफ:1(49)(जी.आर.-2)/82दि0 17.03.1994 है। ⬇️

1. 1981-1982 में ग्रीष्मावकाश कम करने की एवज में PL LEAVE दी गई ।


राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:- एफ (20)/33/शिक्षा-2/73 जयपुर, दिनांक 28.07.83 तथा बीकानेर निदेशालय के आदेश
क्रमांकः-शिविरा/अगि./5925/1/83 दिनांक 28.07.8 तथा संशोधित आदेश क्रमांक शिविरा/अभिलेख/5925/2/84 दिनांक:
24.4.1984 के अनुसार सत्र 81-82 में ग्रीष्मावकाश 18.08.81 से 31.05.82 तक कम करने की एवज में शिक्षकों को 15 दिन का उपार्जित
अवकाश स्वीकृत किये गए।

2. ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों में लगने के भी पी एल लीव स्वीकृत किए थे।

Case 1. बीकानेर निदेशालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/स/ 27/1/00- दिनाक 26.03.91 द्वारा सत्र 1990-91 में
दिनांक 16.05.91 से 31.05.91 तक विद्यालय लगने की एवज में शिक्षकों को उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए गए थे।


Case 2. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ.6(1)शिक्षा/घुप-2/90 दिनांक 18.03.96 के अनुसार सत्र 94-96 में दिनांक 26.12.1994 से 31.
12.1004 तक शीतकालीन अवकाश कम करने तथा दिनांक 27.06.1994 से 30.06.1994 तक विद्यालय खुलने के कारण शिक्षकों को
कुल 10 दिन की एवज में 4 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए गए थे।

3. बोर्ड परीक्षा में कार्य करने वालों को भी pl लीव स्वीकृत की। ⬇️


शासन सचिव शिक्षा के आदेश क्रमांक:-प.24(10)शिक्षा/86/94जयपुर दिनांक 13.05.1999 के अनुसार बोर्ड परीक्षा में कार्य करने
वाले समस्त कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 16.05.1999 से 22.05.1999 तक कार्य किया उन्हें कार्य करने के दिनों बराबर उपार्जित अवकाश
स्वीकृत या अधिकतम 7 दिन का दिया गया था।

4. विद्यालय सहयोग हेतु भी पी एल स्वीकृत हुई।


8.सत्र 95-96 में विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने, समय विभाग चक्र का निर्धारण, निशुल्क वितरण हेतु पुस्तकें प्राप्त करने आदि
कार्य सम्पादन के लिये सभी संस्था प्रधानों को 27 जून से 30 जून 1995 तक विद्यालय में उपस्थित होने पर और अपने सहयोग हेतु
उपस्थित शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम 92बी के अन्तर्गत एक दिन का उपार्जित अवकाश दिया।

5. साक्षरता कार्यकर्म हेतु पी एल ।


साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों को अधिकतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश मिला था। राजस्थान सेवा नियम 91(1) के अन्तर्गत तीन कार्य दिवस पर एक दिन का उपार्जित अवकाश देय हुआ नियमानुसार किसी कलेण्डर वर्ष में वेकेशन में कार्य करने की
एवज में एक शिक्षक को अधिकतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश ही देय होता है।

6. पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए PL आदेश।

उप शासन सचिव प्रथम के आदेश क्रमांक:- प.) शिक्षा-2/98 जयपुर दिनांक 30.11.2004 एवं निदेशालय के

आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/माध्य/स/22422/2002-00दिनांक 10.12.2004 के अनुसार पल्स पोलियो अभियान 2000 के प्रथम टीकाकरण दिवस
में दिनांक 23.5.2004 से 25.8.2004 तके प्रतिनियुक्त एवं कार्य करने वाले शिक्षकों को राजस्थान सेवानियम 92 बी के तहत एक उपार्जित
अवकाश का लाभ देय था।

7. मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिये पी एल आदेश।


राज्य की 138 नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण दिनांक 28.2005 से प्रारम्भ हुआ। इस कार्य में लगाये गये
शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम 92 बीके अन्तर्गत तीन कार्य दिवस पर एक उपार्जित अवकाश देय होगा। उप शासन सचिव, शिक्षा प्रथम के

आदेश क्रमांक: 4.2162) शिक्षा-2/2005 जयपुर दिनांक 30.05.2005

8. आर्थिक गणना के लिए PL आदेश।


ग्रीष्मावकाश 17 मई से 30 जून 2005 अवधि में पांचवी आर्थिक गणना कार्य में लगाये गये शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम 2 बीके अन्तर्गत तीन कायदिवस पर एक उपार्जित अवकाश देय हुआ था।

आदेश क्रमांक:- प.2162) शिक्षा-2/2005 दिनांक:4 अप्रैल 2005

9. विषय अध्यापको के प्रशिक्षण के लिए पी एल आदेश ।


सत्र 2010-11 में 15-5-2011 के बाद ग्रीष्मावकाश में आयोजित कक्षा 9410 के विषय अध्यापकों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने
वालों को नियमानुसार PL देय। बीकानेर निदेशालय

आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/शिप्र/ए/19397/10-11/165 दिनांक 30-06-11

10. जनगणना में पी एल के लिए आदेश।


छठी आर्थिक गणना कार्य में ग्रीष्मावकाश में लगे शिक्षकों को नियमानुसार PL देय [आदेश- 421 (2) शिक्षा-2/ 2013 जयपुर
दिनांक 6-3-2013 शिक्षक उस्थिति प्रमाण पत्र देकर 15 PL इन्द्राज करवा सकेंगे।

11. गर्मी की छुट्टियों में krp, MT के लिये PL आदेश


ग्रीष्मावकाश व शीतकालीन अवकाश में एसएसए शिविर में केआरपी / एमटी की रस) के तहत नियमानुसार PL देय होती हैं।आदेश क्रमांक:-
प21 (2) शिक्षा/आयो/ 2013 जयपुर दिनांक 19-3-2013

12. BLO को ग्रीष्मावकाश में कार्य करने पर पी एल देय का आदेश


ग्रीष्मावकाश में बीएलओ कार्य करने पर 2 (बी) के तहत नियमानुसार PL देय होती हैं।

आदेश क्रमांक:- प21 (3) शिक्षा ग्रुप-2/विविध/निर्वाचन/2016 जयपुर दिनांक 25-5-2016 एवं निदेशालय आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-2/12701/जयपुर/15/52 24-6-2016 हैं।

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